
आदतन अपराधी एक वर्ष तक संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष प्रत्येक सोमवार देगे अपनी हाजिरी
सिंगरौली 30 सितम्बर 2025/ जिला दंडाधिकारी कलेक्टर श्री चन्द्र शेखर शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर दो आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार आदतन अपराधी एक वर्ष तक प्रत्येक सोमवार को संबंधित थानो में हाजिरी देगे।यह कार्यवाही म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 05, 06 के अन्तर्गत की गई है।
कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधत्मक आदेश के तहत आदतन अपराधी किस्तु उर्फ किस्तराज सिंह पिता अयोध्या प्रसार सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम भरूहा थाना नवानगर पर 9 अपराधिक प्रकरण दर्ज है। इसी तरह से सुरेन्द्र कुमार शाहू पिता कमला प्रसाद शाहू उम्र 36 निवासी चंन्दावल थाना विन्ध्यनगर पर कुल 8 अपराधिक प्रकरण दर्ज है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा उपरोक्त अपराधियो के आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। तथा आदेशित किया गया है कि उपरोक्त अपराधी एक वर्ष तक प्रत्येक सोमवार को अपने संबंधित थाना में थाना प्रभारी के समक्ष हाजिरी लगाना सुनिश्चित करेगे।
जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि अनावेदक उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने एवं भविष्य में सदाचार बनाये रखने हेतु आगामी एक वर्ष तक प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को अनावेदक किस्तु उर्फ किस्तराज सिंह पुलिस थाना नवानागर थाना प्रभारी नवानगर एवं अनावेदक सुरेन्द्र कुमार शाहू थाना प्रभारी, पुलिस थाना विंध्यनगर, जिला सिंगरौली के समक्ष में उपस्थित होकर थाना में हाजिरी देगे। यदि वह ऐसा करने में विफल रहते है तो उसके विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 के तहत जिलाबदर की कार्यवाही की जायेगी।